वाराणसी. काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर सहित अन्य विग्रहों और स्थानों की वीडियोग्राफी और कमीशन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और प्रशासन की पूर्व में दी गई सुरक्षा के बाबत अर्जी का अवलोकन करने के बाद फिलहाल अदालत ने अगली तारीख 26 अप्रैल 2022 को नियत की है. अब 26 अप्रैल को तय होगा कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में क्या अदालत वीडियोग्राफी समेत सर्वे की इजाजत देती है या फिर प्रशासन की अर्जी पर गौर फरमाते हुए सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल सर्वेक्षण आगे के लिए टल जाएगा.
गौरतलब है कि वादी की अर्जी पर पहले अदालत ने अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करते हुए 19 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे लेकिन प्रशासन की ओर से अर्जी दी गई कि इससे वहां की सुरक्षा भंग होने की आशंका है, जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वीडियोग्राफी और कमीशन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और 20 अप्रैल को वादी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया. अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल तय की.
5 महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका
बता दें कि श्रृंगार गौरी के प्रतिदिन दर्शन को लेकर राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई चल रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह की ओर से पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ये हिंदु सनातन धर्म की पहचान से जुड़ी बात है.
अदालत में वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखा और हमे पूरा विश्वास है कि अगली तारीख यानी 26 अप्रैल को हमारी अर्जी पर अदालत कुछ सकारात्मक फैसला करेगी. वहीं दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने 26 अप्रैल की तारीख तय की है, सुनवाई के बाद ही उसमें सबकुछ तय होगा.
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