Akhilesh Yadav, Mulayam singh Yadav and Shivpal Yadav
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अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कथित जालसाजी के एक मामले की जांच पूरी नहीं कर सकी। क्योंकि जिन पत्रकारों ने कथित जाली दस्तावेज को प्रकाशित और प्रसारित किया, उन्होंने स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया।