Students No Entry ! स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट नहीं जा सकेंगे छात्र, डीएम करेंगे मॉनिटरिंग


Students No Entry ! उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के बच्चों को अब स्कूल ड्रेस में पार्क और मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. यह फैसला क्लॉस बंक करके मॉल और पार्क में घूमने पर रोक लगाने के लिए लिया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल के समय यूनिफॉर्म पहने हुए किसी भी छात्र को पार्क और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों में एंट्री न दी जाए. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.

डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से लिए गए पत्र में कहा गया है, आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूली छात्र/छात्राएं क्लास बंक करके अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे-पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है.

एक सप्ताह में मांगी है कार्रवाई पर जानकारी

बाल संरक्षण आयोग की सदस्य नें जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में कार्रवाई पर जानकारी मांगी है. पत्र में लिखा है कि जनपदों के सभी सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में छात्र/छात्राओं का स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित हो. यह कार्यवाही करते हुए आयोग को एक सप्ताह में जानकारी दें.

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Tags: Child Rights, Education news, UP education department



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