Shrikant Tyagi Case: सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को भेजा 11 करोड़ का नोटिस, कहा- मांगे माफी


हाइलाइट्स

कमिश्नर ने कहा था- स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत को दिया था गाड़ी का पास
महिला से बदसलूकी का है मामला
श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को 11.50 करोड़ रुपये के मानहानि का नोटिस भेजा है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज18 से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी प्रकरण में नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बिना जांच किए बिना पढ़े लिखे एक व्यक्ति द्वारा मेरे नाम का इस्तेमाल कर मेरा नाम उठाया है ये कही से भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे में मैंने नोएडा पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 15 दिनों में पूरी मीडिया को बुलाकर खेद व्यक्त करने के लिए जवाब मांगा है. मौर्य ने आगे कहा, साथ ही साफ कर देना चाहता हूं श्रीकांत त्यागी या मुझसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मिलने के लिए आते है. मैं सब से सभी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं मैं सबकी मदद करता हूं.

सपा नेता कहते हैं कि मैं इससे इनकार नहीं करता मैं कभी श्रीकांत त्यागी से नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा विधानसभा का पास जो कभी जारी ही नहीं हुआ. उस पास के जरिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर मेरे छवि को ख़राब करने के साथ साथ मेरे जनाआधार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को नोटिस की कॉपी के साथ ट्वीट किया-”पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच-पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि-प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया. उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजी.”

स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को नोटिस की कॉपी के साथ ट्वीट किया.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नाक का बाल बनने के चक्कर में नॉएडा के पुलिस कमिश्नर ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है, इसके लिए उनको जवाब देना होगा. दरअसल नोएडा पुलिस ने महिला से गाली-गलौज प्रकरण में श्रीकांत त्यागी को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके कब्जे से कुल चार गाड़ियां बरामद की थीं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर पर सचिवालय का एंट्री पास लगा था. नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि श्रीकांत त्यागी को विधायक का यह पास स्वामी प्रसाद मौर्य ने उपलब्ध कराया था.

श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज
नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर चुकी है. श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 IPC के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी.

महिला से बदसलूकी का मामला
श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था. मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था.

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