पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की मासूम से रेप के आरोपी को सुनाई मौत तक उम्रकैद की सजा


रिपोर्ट- रोहित सिंह

प्रतापगढ़. यूपी के प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (टील डेथ) की सजा सुनाई. आरोपी अंतिम सांस तक जेल में रहेगा. कोर्ट ने दोषी करार अभियुक्त आनंद वर्मा पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है. पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आनंद कुमार वर्मा निवासी कान्धरपुर थाना कौहडौर को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए) व बीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास हेतु प्रदान करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया.

बता दें कि 23 नवंबर 2018 को लड़के के पैदा होने पर निकासन का कार्यक्रम था. इसी दौरान अभियुक्त आनंद कुमार वर्मा निमंत्रण में आया था. खाने-पीने के दौरान उसने मासूम लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए बहला-फुसलाकर घर के पूरब ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप किया. वहीं आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपनी मां से पूरी आपबीती सुनाई. परिजन आरोपी के घर पहुंचे. उस वक्त आनंद वर्मा घर में आग सेंक रहा था. शिकायत करने पर आरोपी मारपीट को आमादा हो गया. तब गांव वालों ने आक्रोशित होकर आनंद कुमार वर्मा को पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना के समय पीड़िता की उम्र 8 वर्ष थी. विशेष लोक अभियोजक  द्वारा पीड़िता, पीड़िता के पिता, डॉक्टर व विवेचक का बयान कराया गया. पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया कि अभियुक्त आनंद उसे नहर पर ले गया. पहले से ही वह उसका मुंह दबाया हुआ था. नहर पर आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया, जिससे वह बेहोश हो गई.

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के उपरांत पाया कि अभियुक्त आनंद कुमार वर्मा द्वारा पीडिता के साथ जबरन रेप किया गया है और उसको रेप के मामले में दोषी करार दिया. राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने किया.

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