Noida News: सुपरटेक इकोविलेज 1 में रहने वाले लोगों को सता रहा बेघर होने का ‘डर’, जानें क्‍या है मामला?


रिपोर्ट: आदित्य कुमार

नोएडा. अपने सपने का घर खरीदना सभी लोगों की चाहत होती है. इसके लिए लोग अपनी खून पसीने की कमाई को जोड़कर अपना आशियाना खरीदते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा, जब आप कर्ज के तले दबे हुए हों और घर मिलने का सपना भी पूरा न हो पाए? अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इकोविलेज 1 के बेसमेंट में दरार आने का मामला थमा ही नहीं था. ऐसे में अब एक और बात सामने आई है कि इस सोसाइटी में अधिकांश टावर को प्राधिकरण ने ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया है. इसके बाद भी बिल्डर ने लोगों को घरों में शिफ्ट करा दिया गया.

ओसी यानी घर रहने लायक बन गया है. सुपरटेक इकोविलेज 1 के निवासी मनीष कुमार बताते हैं कि किसी भी बिल्डर को 2 एनओसी लेनी होती है. एक है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और दूसरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट. पूरी सोसाइटी का काम पूरा हो जाता है तब उसे फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है. एक-एक टावर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है. टावर में बिजली,फायर, लिफ्ट और बाकी के सारे काम हो जाने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट जारी करती है. हमारी सोसाइटी में 57 टावर हैं उनमें मात्र 7-8 में ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया था. बाकी किसी में भी ओसी नहीं है, इसके बाद भी हम लोगों को शिफ्ट करा दिया गया.

मजबूर थे, इसलिए होना पड़ा शिफ्ट
रंजना भारद्वाज बताती हैं कि हमने 10 साल पहले ही फ्लैट बुक किया था. लोन में तो पहले ही आ चुके थे उसके बाद किराया भी देना पड़ता था, इसलिए हमें मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा. शिफ्ट हुए 6 से 7 महीने हुए हैं और अब पता चला कि लिफ्ट ठीक से काम नहीं करती है, तो फायर सिस्टम भी नहीं है और दीवारों पर दरार पड़ गई हैं. इतना ही नहीं ओसी नहीं होने से न तो हम फ्लैट बेच सकते हैं न ही रजिस्ट्री करा सकते हैं.वहीं, जब इस बारे में बिल्डर और प्राधिकरण से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया दोनों ने इस समस्या पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

Noida News: सुपरटेक इकोविलेज में बने टॉवर के पिलर में आई दरार, 4500 परिवार डर के साए में रहने को मजबूर

बिल्डिंग के ओसी के बारे में कैसे पता करें
मनीष कुमार बताते हैं कि ओसी नहीं होने के कारण बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं जैसे घर का बीमा इत्यादि नहीं कर सकते हैं. ऐसे में आप प्राधिकरण यानी जिस क्षेत्र में आपका घर पड़ता है उस प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना ऑथोरिटी) के ऑफिस में जाकर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकते हैं.

Tags: Greater noida news, Noida Authority, Noida news



Source link