मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) जिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) विवाद मामले में 11 जुलाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी. दरअसल, 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी- अपनी दलीलें रखी. इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के सीपीसी 7/11 के तहत दायर किए प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया. दोपहर करीब 1:30 बजे हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया और इसकी एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को दी गई.
सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी. इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व में केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है. जहां जिला जज की अदालत मामले को खारिज कर चुकी है और केस को मेंटेनेबल माना गया है. वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत से अनुरोध किया गया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें अभी मिली है.
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इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए. जिस पर न्यायालय द्वारा समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई दी है. अब न्यायालय इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा. हिन्दू पक्ष 11 जुलाई को सीपीसी 7/11 और ईदगाह के सर्वे के प्रार्थना पत्र सुनवाई पर जोर देगा. याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जन्मभूमि से जुड़ी रजिस्ट्री, खसरा खतौनी,और निगम के कागज न्यायालय में जमा किए.
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FIRST PUBLISHED : July 07, 2022, 15:57 IST