महाराष्ट्र-केरल से आने वाले यात्रियों को लेकर योगी सरकार सख्‍त, हवाई अड्डों पर कोरोना जांच कराने का निर्देश


महाराष्‍ट्र और केरल के यात्रियों को लेकर यूपी में सतर्कता बढ़ाई गई. (प्रतीकात्‍मक फोटो-AP)

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के लक्षण होने पर आरटी-पीसीआर जांच की जाए. संक्रमण की पुष्टि होने पर अनिवार्य रूप से पृथकवास में रखा जाए.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) और केरल (Kerala) से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के हवाई अड्डों (Airports) पर कोरोना वायरस (Coronavirus) की रैपिड एंटीजेन जांच (Rapid antigen test) कराए जाने का निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी एक आदेश में यह कहा गया है. आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के लक्षण होने पर आरटी-पीसीआर जांच की जाए. परीक्षण में संक्रमण की पुष्टि होने पर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पृथकवास (Quarantine) में रखा जाए.

निगरानी और परीक्षण पर विशेष ध्यान

हालांकि, आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने के बाद भी लक्षण वाले यात्री अनिवार्य रूप से प्रदेश में आने के बाद एक सप्ताह तक क्वारंटाइन रहेंगे. आदेश में कहा गया कि रेल मार्ग और बस आदि से आने वाले यात्रियों की निगरानी और आवश्यकता अनुसार परीक्षण किया जाए. अपर मुख्य सचिव का यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भेजा गया है.

1 लाख 25 हजार से ज्यादा जांच प्रतिदिन करने का आदेशइससे पहले, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की शृंखला तोड़ने में परीक्षण कार्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक परीक्षण किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख 25 हजार से कम परीक्षण न हों.

यूपी में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश

एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए.






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