लखीमपुर खीरी हिंसा:जेल से रिहाई, लेकिन यूपी-दिल्ली में नहीं रह पाएगा आशीष, हफ्तेभर में बताना होगा ठिकाना – Lakhimpur Kheri Violence Ashish Mishra Released From Jail But He Will Not Be Able To Stay In Up Delhi


लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को यूपी और दिल्ली छोड़कर बाहर रहने और रिहा होने के सप्ताह भर के भीतर ही अदालत को नए पते की जानकारी और लोकेशन देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते शुक्रवार को रिहा हुए आशीष मिश्र मोनू को नए ठिकाने की जानकारी अदालत में सप्ताह भर के भीतर देनी होगी।

यह था मामला 

तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। मामले में किसानों व मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं दोनों की तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए थे। तीन महीने के अंदर विवेचना कर एसआईटी ने जहां तीन जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं मजबूत पैरवी से आशीष मिश्र को जमानत मिली और 15 फरवरी को उसकी जिला कारागार से रिहाई हो गई थी। लेकिन, रिहाई के बाद वह जेल से बाहर सिर्फ 68 दिन ही रह पाया। 

इसी बीच किसानों पर हमले की खबरें सामने आने के बाद किसानों की पैरवी पर 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी थी। ऐसे में 68 दिन बाद ही 24 अप्रैल को उसे फिर से आत्मसमर्पण कर जेल जाना पड़ा। करीब सात महीने बाद उस पर अदालत ने छह दिसंबर को आरोप भी तय कर दिए थे। अब 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।

279 दिन बाद एक बार फिर से उसे रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। शुक्रवार को आशीष की रिहाई को लेकर जिला जेल के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। आशीष मिश्र को 6 बजकर 50 मिनट पर जिला जेल के पिछले गेट से रिहा कर दिया गया। 

जींस और ग्रे कलर का ब्लेजर पहने आशीष मिश्र को सफेद कार में एक व्यक्ति लेने आया था। रिहाई के दौरान आशीष मिश्र तेज दौड़ लगाता हुआ सफेद रंग की कार में सवार हुआ और वहां से उसकी गाड़ी सीधे 10 मिनट के अंदर सात बजे तक शाहपुरा स्थित घर में दाखिल हो गई। 

तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर 6 दिसंबर 2022 को अदालत ने आरोप तय कर दिए थे। सुनवाई के दौरान एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने मंत्री पुत्र समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमला सहित गंभीर धाराओं में आरोप तय किये थे। 



Source link