प्रयागराज. मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी. कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर फहराये गए तिरंगे में एडिटिंग का आरोप है. आरोप है कि कामरा ने गलत मंशा के साथ एडिटिंग कर बीजेपी का झंडा लगाया और ट्विटर पर उसे पोस्ट भी कर दिया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हुआ.
याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. याचिका में राज्य सरकार, कॉमेडिन कुणाल कामरा और एसएचओ लंका थाना वाराणसी को पक्षकार बनाया गया है.
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गौरतलब है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 11 नवंबर 2020 को यह विवादित ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई चल रही है. वहीं हाईकोर्ट में याचिका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर दाखिल की गई है.
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सौरभ तिवारी के मुताबिक, यह याचिका सेशन जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है. याची ने इस मामले में वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी. मुकदमा दर्ज न होने पर सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी.
हालांकि सेशन जज ने अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि यह हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, जिसके बाद याची अधिवक्ता ने सेशन जज वाराणसी के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस पर गुरुवार 28 अप्रैल को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी.
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