झाड़-फूंक के बहाने किरायेदार ने एक महीने तक किया नाबालिग से रेप, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना में साढ़े छह साल पहले झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की जेल के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
पूर्व किरायेदार ने झाड़-फूंक के बहाने मकान मालिक की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। उसके साथ पूर्व किराएदार ने एक माह तक दुष्कर्म किया था। बच्ची की मां ने सतना सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि बेटी को भूत-प्रेत की बाधा थी, इसी के निराकरण के लिए आठ अगस्त 2016 को किराएदार के साथ झाड़ फूंक के लिए भेजा और वह उसे तीन दिन बाद 11 अगस्त को घर छोड़ गया था।

15 अगस्त को बेटी घर से कुछ सामान लेने निकली थी लेकिन फिर घर नहीं लौटी। एक महीने बाद किरायेदार के बारे में जानकारी मिलते ही उसके कब्जे से बच्ची को आजाद कराया गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग के बयान दर्ज कराए।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी किराएदार को आईपीसी की धारा 363, 364, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।