जेल में बंद माफिया मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क


प्रयागराज. पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में गौवंश के मांस कारोबारी माफिया जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव जीतने वाले कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ धूमनगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की. आज बम्हरौली स्थित उसके भाई, पत्नी समेत अन्य के नाम से अर्जित छह संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. मकानों को सील करके पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया. पुलिस ने बताया कि लगभग 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.

इससे पहले पुलिस ने 13 अप्रैल 2022 को बेगम बाजार में पांच करोड़ के पांच मकान को कुर्क किया था. पूर्व सांसद बाहुबली अतीक गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की संपत्तियों की जांच की जा रही है. पूर्व सांसद अतीक के रिश्तेदार व चफरी नवाबगंज निवासी मो. मुजफ्फर पुलिस रिकार्ड में पूरामुफ्ती थाने का हिस्ट्रीशीटर है. गैंगस्टर, गोतस्करी समेत कुल 37 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं.

अतीक अहमद गैंग से जुड़े होने के आरोप

एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अपराध संख्या 235/21 पुरामुफ्ती थाने में पंजीकृत है. जिस पर कार्यवाही करते हुए मुजफ्फर के अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां जो अपनी पत्नी साहिया, भाई अशरफ व उसकी पत्नी उम्मे खलीला और छोटे भाई अकरम की पत्नी गलिस्ता समेत अन्य के नाम पर अर्जित की है. आलीशान मकान समेत अन्य संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मिल गई थी. आज एसपी सिटी, सीओ सिविल लाइंस, धूमनगंज और पूरामुफ्ती थानों की पुलिस बम्हरौली पहुंची.

मुजफ्फर के मकानों को पहले ही खाली करा दिया गया था. एक मकान में मुजफ्फर की बहन थी. उसने भी किचन समेत खाने पीने का सामान निकाल लिया. इसके बाद पुलिस ने वहां पर नोटिस बोर्ड लगवाकर मकान व जमीन कुर्क कर दिया है. गौरतलब हो कि मुजफ्फर पर अतीक अहमद गैंग से जुड़े होने और गौ तस्करी एवं गौ मांस की तस्करी के आरोप है, जिसके चलते वह पिछले कई महीनों से जेल में बंद है.

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