IPS आदित्य कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी के लिये UP में भी रेड


हाइलाइट्स

फरार चल रहे आईपीएस आदित्य कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
आदित्य गया के एसएसपी रहने के दौरान विवादों में आये थे.
आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

पटना. बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पटना व्यवहार न्यायालय की एक विशेष अदालत द्वारा इस मामले में गया के तत्कालीन वरीय आरक्षी अधीक्षक आदित्य कुमार के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. आर्थिक अपराध की विशेष अदालत द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष अदालत के सामने एक आवेदन दाखिल किया था और इस मामले में फरार चल रहे अभियुक्त आदिय्त कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का अनुरोध किया था.

इसके बाद न्यायालय ने आर्थिक अपराध इकाई के आवेदन को स्वीकार करते हुए आईपीएस और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. उधर बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर भारतीय पुलिस सेवा के अफसर आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया है. आर्थिक अपराध इकाई के अफसरों को इस टीम में शामिल किया गया है. फरार आईपीएस अधिकारी की तलाश बिहार के साथ दूसरे राज्यों में की जा रही है.

उनके गृह जिले मेरठ पर भी आर्थिक अपराध इकाई की नजर है. आर्थिक अपराध इकाई के ऐसे अफसरों को इस टीम में शामिल किया गया है जो तेजतर्रार माने जाते रहे हैं. आर्थिक अपराध इकाई के फरार आईपीएस अधिकारी की तलाश में टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है. एडीजी मुख्यालय जे एस गंगवार की मानें तो आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है. आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी उनके गृह जिले मेरठ पहले भी जा चुके हैं और फिर से दबिश दी जा रही है.

गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार जालसाजी के मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज केस के अभियुक्त है. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई चार अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

Tags: Bihar News, PATNA NEWS



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