High Court :छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट संग प्रमुख सचिव नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग तलब – Principal Secretary Namami Gange Rural Water Supply Department Summoned With Investigation Report


(सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा की जांच कर छह सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव नमामि गंगे योजना एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को हलफनामे के साथ 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि फ्लोराइड के उपचार के क्या कदम उठाए गए हैं?

कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में जल से फ्लोराइड के उपचार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए कोई उपाय न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट के जमानती वारंट पर पेश ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा की निदेशक लिली सिंह की हाजिरी माफ  करते हुए जमानत बंध पत्र उन्मोचित कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने गिरीश चंद्र शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले कोई जवाब न देने पर कोर्ट ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ  जमानती वारंट जारी कर तलब किया था। अधिकारियों ने हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया। 



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