हाईकोर्ट :सजायाफ्ता कैदियों को पर्याप्त भोजन, वर्दी और मिले उचित मानदेय, भोजन पर कम खर्च करने पर उठाए सवाल – Convicted Prisoners Get Adequate Food, Uniform And Proper Honorarium


कैदी।
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को दिए जा रहे मानदेय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए। जेलों में कैदियों को पर्याप्त भोजन, वर्दी मिले और उचित मानदेय दिया जाए ताकि जेलों में लंबा समय बिताने वाले कैदियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। कोर्ट ने इस संबंध में महाधिवक्ता से अगली सुनवाई पर जेलों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में 22 मई को सुनवाई करेगी।

वाराणसी के बच्चे लाल की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जेल वित्त सचिव और जेल महानिदेशक कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि जेलों में काम कर रहे कैदियों को दिए जाने वाले मानदेय, प्रतिदिन खाने पर खर्च किए जाने वाले बजट और उनको दी जाने वाली वर्दी का ब्योरा मांगा।



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