prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जंगली सूअरों, बैलों और नीलगायों से देवरिया के किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई तथा बचाव के लिए जिलाधिकारी की ओर से कमेटी गठित किए जाने के आधार पर याचिका निस्तारित कर दी है। साथ ही सरकार को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने पारस प्रसाद की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि जंगली पशुओं से फसल को भारी नुक़सान होता है। इस बारे में सरकार को नुकसान से बचाव तथा भरपाई का आदेश जारी किया जाय। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी कि क्या जंगली सूअर, बैल और नील गाय राज्य संरक्षित पशु हैं? इस पर सोशल फॉरेस्ट्री देवरिया के क्षेत्रीय निदेशक के जरिये बताया गया कि ये जंगली पशु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षित हैं। जिलाधिकारी ने एक कमेटी गठित की है, जो हर तीन माह में बैठक कर समीक्षा के बाद नुकसान का आकलन कर उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे। इस पर याचिका निस्तारित कर दी गई।