हाईकोर्ट :बहस के आश्वासन के बावजूद बैंक अधिवक्ता की गैर मौजूदगी पर कोर्ट सख्त – High Court: Court Strict On Absence Of Bank Advocate Despite Assurance Of Debate


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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर बैंक की तरफ से बहस करने का आश्वासन देकर कोर्ट में गैर हाजिर रहना यह कोर्ट की अवमानना के शिवाय कुछ नहीं है। इसपर कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक शामली, मुजफ्फरनगर शाखा प्रबंधक को अपने उच्च अधिकारी के साथ 15 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है और तीन विपक्षी अधिवक्ताओं को भी हाजिर रहने का आदेश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ बार काउंसिल कार्यवाही करे। इस आशय का आदेश पारित किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने मेसर्स श्रीभूमि बेवरेज प्रा लि की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट को पिछली तिथि पर बैंक की अधिवक्ता दीपिका तिवारी ने अगली तारीख पर बहस का आश्वासन दिया था। हालांकि, उनका नाम आदेश में बतौर विपक्षी अधिवक्ता दर्ज नहीं है। केवल दो अधिवक्ताओं संजय सिंह व के एम अस्थाना का नाम विपक्षी अधिवक्ता के तौर पर आदेश में दर्ज है। कोर्ट ने इन तीनों अधिवक्ताओं को 15 फरवरी को सुनवाई के समय मौजूद रहने का आदेश दिया है।



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