वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति देने संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में तृतीय पक्षकार हिंदुओं को बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया। अदालत ने वादी मुस्लिम पक्ष को हिंदू आवेदकों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही वाद पर आपत्ति के लिए 28 फरवरी की तिथि तय की है।
अदालत ने कहा कि तृतीय पक्षकार हिंदुओं की तरफ से वादग्रस्त संपत्ति को भगवान आदि विश्वेश्वर की संपत्ति होना बताया गया है। साथ ही स्वयं को भगवान आदि विश्वेश्वर का अनुयायी और पूजक होने के आधार पर अपने हितों की रक्षा के लिए पक्षकार बनाने की याचना की गई।
अदालत ने कहा कि समस्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त संपत्ति पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्ष अपना अधिकार बता रहे हैं। लिहाजा, हिंदूू पक्ष के लोग भी इस वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। निष्कर्ष में हिंदू पक्ष के किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाए बगैर इस वाद का सही तरीके से निस्तारण संभव नहीं हैं।