अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
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ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में विपक्षी अब्दुल बातिन की ओर से पक्ष रखने के लिए वकालतनामा देकर दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, और वाद पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी क़ी तिथि नियत कर दी। एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय क़ी कोर्ट में पिछले तिथि पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी की ओर से इस मामले में पक्ष रखने के लिए वकालतनामा के साथ अर्जी दाखिल की गई थी। जिसपर कोर्ट ने सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
प्रकरण के अनुसार वादी हरिशंकर पांडेय ने अर्जी दिया था । कहा गया की एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले शहर अब्दुल बाती के तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने इस स्टेज पर ख़ारिज कर दिया।