ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: हिंदू पक्ष ने उठाईं ये दो बड़ी मांग, तो क्या अब सामने आ जाएगा शिवलिंग का पूरा सच?


वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर बुधवार को अदालती सुनवाई टल गई है. अपनी आपत्ति याचिका दायर करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वकील बुधवार को हड़ताल पर हैं, इसलिए उन्हें दो दिन का समय दिया जाए. अब इस मामले में सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दिए हैं. वहीं हिंदू पक्ष अब जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराए जाने की बात कह रहा है.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लगातार सरगर्मी तेज हो रही है. सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया है. इसी के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्षों की ओर से शिवलिंग होने और नहीं होने को लेकर लगातार तर्क दिए जा रहे हैं. हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की ओर से दो नई मांगों का जिक्र किया गया है. हरिशंकर जैन ने कहा, ‘जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए. सामने की दीवार को साफ कर वीडियोग्राफी कराई जाए. हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे इस प्रार्थना पत्र पर तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाएगी’

इस मामले में अधिवक्ता विष्‍णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग को दूसरा पक्ष फव्‍वारा कह रहा है, अगर ऐसा है तो वह फव्‍वारा चलाकर दिखा दें. उन्होंने कहा कि फव्‍वारा है तो वहां वॉटर सप्लाई का पूरा सिस्टम भी होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि नंदी महाराज के सामने व्यासजी के कक्ष से शिवलिंग तक रास्ता जाता है. इसको लेकर कोर्ट से वहां खुदाई कराने की मांग की गई है.

हिंदू पक्ष के एक वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट द्वारा कार्यमुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा से सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है. वादी ने कहा कि 6 और 7 मई को ज्ञानवापी के सर्वे की कार्रवाई उन्हीं के द्वारा कराई गई थी. अजय कुमार मिश्रा का सहयोग लिए बगैर रिपोर्ट अधूरी रहेगी.’ गौरतलब है कि अजय मिश्रा पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताते हुए उनको हटाने की मांग की थी. बाद में सर्वे की जानकारी लीक करने के मामले में कोर्ट ने उनको हटा दिया था.

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