गौतम गंभीर के फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कोरोना की दवाई अवैध रूप से खरीदने के आरोप में दिया ये फैसला

भाजपा सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ आज बुरी खबर सामने आई है। कोरोना की फैबीफ्लू की अवैध खरीद और वितरण से जुड़े एक मामले में कार्यवाही का आदेश पारित हो चुका है।

जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने सोमवार को फाउंडेशन के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोग दवाओं के लिए चक्कर लगा रहे थे और इस स्थिति में अचानक गौतम गंभीर का फाउंडेशन कहता है कि हम आपको दवाएं देंगे।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह सही नहीं है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम भी चीजों पर नजर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट से संपर्क करके उचित राहत का आग्रह करें।
फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए वकील कैलाश वासदेव ने औषधि और प्रसाधन कानून के तहत इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ का रुख देखते हुए फाउंडेशन के वकील ने याचिका वापस ले ली।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोरोना मरीजों के लिए फैबीफ्लू दवा के अवैध रूप से भंडारण, खरीद और वितरण का दोषी पाया गया है।
कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उस खास वक्त में जिन लोगों को वास्तव में दवाओं की जरूरत थी उन्हें दवाएं नहीं मिल पाईं क्योंकि भारी मात्रा में दवाएं गंभीर के फाउंडेशन ने स्टॉक कर ली थी।

जिसके कारण कोरोना संक्रमण से कई लोगों की हालत खराब हो गई थी। इस संबंध में आप विधायक प्रवीण कुमार को भी दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी