विजय मिश्र पूर्व विधायक। फाइल फोटो
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके गनर संजय मौर्य को सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी (एमपीएमएलए) की अदालत ने शनिवार को चुनावी सभा में फायरिंग करने के मामले में सजा सुनाई। विजय मिश्र व उनके गनर को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत छह माह की सजा, धारा 201 में 1000 रुपये का जुर्माना, धारा 203 में दो साल की सजा तथा 25 (1ए) आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर के मामले में पांच वर्ष की सजा तथा 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उनके गनर संजय मौर्य पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश नवनीत सिंह ने दिया। अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला चुनावी सभा में गनर के शस्त्र से गोली चलने का है उस समय धारा 144 लगी हुई थी।