बुलंदशहर: पॉक्सो कोर्ट ने 77 दिन के अंदर सुनाया फैसला, छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल से अधिक की सजा


हाइलाइट्स

पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल 6 महीने की सजा

बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यहां पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को महज 77 दिन के अंदर सजा मुकर्रर कर दी है. सीओ स्याना वंदना शर्मा की कड़ी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को 77 दिन के अंदर ही सजा सुना दी है. किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी संजय शर्मा को 5 वर्ष 6 महीने की सजा के साथ 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया है.

बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को थाना बीवी नगर क्षेत्र अंतर्गत किशोरी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी. जिसके बाद थाना बीबीनगर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 6 दिन के अंदर सीओ स्याना वंदना शर्मा ने छेड़छाड़ कैश की चार्जशीट को पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कर दी थी. जिसके बाद आज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

महज 77 दिन में सजा
छेड़छाड़ के आरोपी को 77 दिनों में सजा मिलने के बाद एक नई मिसाल पेश की गई है. इससे आरोपियों में डर व्याप्त होगा. अब छेड़छाड़ और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बुलंदशहर पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है. महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और फब्तियां कसने वालों के लिए बुलंदशहर पुलिस काल बनकर टूटेगी. अब ऐसे अपराधियों की खैर नहीं है. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि छेड़छाड़ करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे.

छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं
पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला और बच्चियों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगेगा. महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सलाखों के पीछे होंगे. पूरे मामले में सीओ स्याना वंदना शर्मा का कहना है कि छोटी बच्चियों के साथ घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. छेड़छाड़ और फब्तियां कसने वाले अब सलाखों के पीछे रहेंगे. ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं. महिला व बच्चियों के साथ शोषण करने वाले सभी सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे. बुलंदशहर पुलिस लगातार काम कर रही है.

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