इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के मणि मंजरी राय सुसाइड केस में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. (File photo)
Prayagraj News: बलिया में ईओ मणि मंजरी राय के सुसाइड मामले में गिरफ्तार कम्प्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
नगर पंचायत मनियर में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात अखिलेश कुमार और ड्राइवर चंदन कुमार वर्मा समेत कई के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार ने मणि मंजरी राय के फर्जी हस्ताक्षर बनाए और ड्राइवर ने सेल्फी व चैटिंग की सूचना दी. जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट देखने से साफ है कि आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं.
6 जुलाई 2020 को मिला था शव
बता दें 6 जुलाई, 2020 को बलिया के मनियर नगर पंचायत में ईओ के पद पर तैनात मणि मंजरी राय का घर में शव मिला था. इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था. मामले में मणि मंजरी राय का सुसाइड नोट भी सामने आया था, जिसमें उसने दबाव की बात कही थी. इसके बाद उनके भाई विजयनन्द राय ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कई रसूखदार लोगों के नाम थे. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ ने जमानत अर्जी खारिज की है.