भौंकने पर पालतू कुत्ते को पड़ोसी ने मार दी गोली, आरोपी युवक पर दर्ज हुई FIR


ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में शनिवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां घर के बाहर घूमने निकले युवक पर पड़ोसी का कुत्ता (Dog) भौंकने लगा. युवक इस कदर आक्रोशित हो गया कि उसने तमंचे से गोली मार दी. कुत्ते की हालत गंभीर है और उसका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है. मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

मामला ग्रेटर नोएडा की जेवर कोतवाली क्षेत्र के नीमका गांव की है. नीमका के निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि उसका पालतू कुत्ता रॉकी घर के बाहर घूम रहा था. उसी वक्त पड़ोसी मोनू पुत्र देवू घर के बाहर आया. रॉकी ने मोनू पर भौंकना शुरू कर दिया. कुत्ते को रोका लेकिन मोनू गुस्से में आग बबूला हो गया. उसने तमंचा निकाला और रॉकी को गोली मार दी. वादी ने अपने पालतू कुत्ते को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

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मामले की शिकायत पुलिस से की गई है. इस मामले में पुलिस ने 429, 506 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं 3 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है. लेकिन इस एफआईआर में अवैध तमंचा का इस्तेमाल करने के लिए आर्म्स एक्ट की धाराएं नहीं हैं. दूसरी तरफ कुत्ते के मालिक का कहना जब उसने युवक को रोकने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है.

कुत्ता पालने के लिए लेना होगा पड़ोसी से परमिशन
अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ-साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना न भूलें. जी हां, नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण उसी दशा में होगा जब आपका पड़ोसी अनापत्ति देगा. दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी. पर अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करेगा.

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