Amroha News: पिता ने नाबालिग बेटी को किया प्रेग्नेंट, कोर्ट ने 14 दिन में सुनाई उम्र कैद की सजा

[ad_1]

अमरोहा. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने महज 14 दिन के अंदर ही उम्र कैद की सजा सुना दी. साथ ही आरोपी पिता पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अदालत में चार्जशीट फाइल होने के 6 दिन के भीतर सजा सुनाए जाने का प्रदेश में यह पहला मामला है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने 14 जून की रात डिडौली कोतवाली में पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म किया था. सात माह से वह लगातार दुष्कर्म करता आ रहा था.

बेटी के गर्भवती होने पर इसकी जानकारी परिवार को हुई थी. अल्ट्रासाउंड कराने पर सात माह के गर्भ की पुष्टि हुई थी. आरोपी पिता 50 वर्षीय व्यक्ति ईट-भट्ठा पर मजदूरी करता था. पीड़िता द्वारा थाने में शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि जब भी परिजन घर से बाहर होते थे, तभी वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था. किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था. इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई.

5 दिन में कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर 15 जून को जेल भेज दिया था. मुकदमे की विवेचना एसएसआइ सुक्रमपाल राणा कर रहे थे. मात्र पांच दिन में उन्होंने ठोस विवेचना कर 20 जून को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी. 23 जून को अदालत सुनवाई शुरू कर दी गई. मंगलवार को छठे दिन विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद छह दिन के अंदर दोषी को सजा सुनाए जाने का प्रदेश का यह पहला मामला है.

Tags: 2 minor girl became pregnant, Amroha news, Crime Against Child, Rape Case, Up crime news, UP news, UP Police उत्तर प्रदेश

[ad_2]

Source link