रायगढ़ । कापू थाना क्षेत्र के पत्थलंगाव की रहने वाली नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ 22 अगस्त को थाना आकर ग्राम पत्थलगांव खुर्द थाना कापू निवासी अजय कुजूर पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
किशोरी के बताये अनुसार दोनों के बीच मोबाइल से नजदीकियां बढ़ी अजय पिछले फरवरी 2020 से शादी करूंगा कहकर चोरी छिपे शारीरिक संबंध बना रहा है । घरवालों को अजय के साथ संबंध होने की जानकारी दी तो घरवाले गांव के 3-4 लोगों के साथ अजय कुजूर के घर गये थे लेकिन अजय कुजूर शादी करने से इंकार कर दिया।
युवती के लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक धनीराम राठौर द्वारा आरोपी युवक अजय कुजूर के विरूद्ध अप.क्र. 115/2021 धारा 366 (क),376 भादवि.,05 (ठ) पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपी अजय कूजूर पिता नत्थूराम कुजूर उम्र 20 वर्ष निवासी पत्थलगांव खुर्द थाना कापू जिला रायगढ को गिरफ्तार कर आज दिनांक 23 अगस्त को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के न्यायालय में आरोपी को रिमांड के लिए पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड की स्वीकृति प्रदान करते हुए आरोपी का जेल वारंट जारी किया गया है। कापू पुलिस द्वारा आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है।